दिल्ली एयरपोर्ट से ये फ्लाइट्स हुईं रद्द, अब मिलेगा रिफंड या होगी अल्टरनेट फ्लाइट?

नई दिल्ली (जीरो लाइन न्यूज़) दिल्ली एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया है और टर्मिनल-1 से सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं साथ में चेक-इन काउंटर भी बंद कर दिए हैं. अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिन यात्री की फ्लाइट कैंसिल हुई है, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा, या फिर एयरलाइन कंपनी के तरफ से कोई दूसरी फ्लाइट दी जाएगी.
1930 के दशक में शुरू हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज एक बार फिर सुर्खियों में है. चर्चा में आने के पीछे का कारण टर्मिनल-1 पर छत का एक बड़ा हिस्सा गाड़ियों और लोगों पर गिर जाना है. इस घटना से अब तक 1 की मौत हो चुकी है और 6 घायल हैं. ये एयरपोर्ट देश के सबसे बीजी एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, जहां से एक दिन में सैकड़ों फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं.
इसके चलते अब एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया है और टर्मिनल-1 से सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं साथ में चेक-इन काउंटर भी बंद कर दिए हैं. अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिन यात्री की फ्लाइट कैंसिल हुई है, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा, या फिर एयरलाइन कंपनी के तरफ से कोई दूसरी फ्लाइट दी जाएगी.
क्या कहता है नियम?
नियम के मुताबिक, फ्लाइट कैंसिल या रद्द होने की स्थिति में एयरलाइंस या तो कस्टमर को अल्टरनेट उड़ान उपलब्ध कराएगी या फ्लाइट टिकट के पूरे रिफंड के अलावा मुआवजा भी देगी. इसके अलावा एयरलाइन उन यात्रियों को खाना भी मुहैया कराएगी जो दूसरे अल्टरनेट फ्लाइट का वेट करते समय एयरपोर्ट पर मौजूद थे. नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के नियम के मुताबिक, फ्लाइट में देरी की स्थिति में एयरलाइन को अपने कस्टमर्स को मील और रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा. इसके अलावा यात्री को वैकल्पिक फ्लाइट/टिकट का पूरा रिफंड, या होटल देना जरूरी है.
मिलता है इतना गुना रिफंडः सीटों की ओवरबुकिंग के मामले में, एयरलाइन को पहले वॉलंटियर्स को अपनी सीटें छोड़ने के लिए कहना होगा. अगर कोई यात्री फ्लाइट में चढ़ने से इनकार करता है, तो एयरलाइन को एक घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट फ्लाइट मुहैया करानी होगी. यदि ये संभव नहीं है, तो एयरलाइन को फ्लाइट टिकट का 200% यानी लगभग 2 गुना और एयरलाइन फ्यूल सरचार्ज देना होता है, जो कि 10,000 रुपए तक सीमित है.अगर दूसरी फ्लाइट 24 घंटे बाद है तो एयरलाइन को किराए का 400% तक देना होगा. डीजीसीए के अनुसार यदि आपने कैश में भुगतान किया है तो एयरलाइन को तुरंत रिफंड करना होगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर पैसों को 7 दिनों के भीतर लौटाना होगा.

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