चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट को तोड़ने के आदेश, 28 जून को बुलडोजर लेकर पहुंचेगा प्रशासन
चंडीगढ़ (ब्यूरो) प्रशासन ने सेक्टर 53 के फर्नीचर मार्केट को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए दुकानदारों को 28 जून तक दुकानें खाली करने का नोटिस थमा दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और दुकानदार अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं। प्रशासन ने 2002 में ही इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन दुकानदार कोर्ट से स्टे ले लेते थे। अब हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने कई बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें शिफ्ट नहीं किया, जबकि वे हर साल करोड़ों रुपये जीएसटी देते हैं।
चंडीगढ़ प्रशासन के भूमि अधिग्रहण विभाग ने शनिवार को सेक्टर 53 फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों को नोटिस जारी कर 28 जून तक दुकानें ढहाकर सरकारी जमीन खाली करने को कहा है। विभाग का कहना है कि यह जमीन 2002 में ही अधिग्रहित कर ली गई थी जो कि बदहेरी गांव का हिस्सा है। दुकानदारों द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जमीन खाली करने पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे सितंबर 2023 में खारिज कर दिया गया था।
नोटिस में कहा गया है कि कि चंडीगढ़ प्रशासन ने जमीन मालिकों को मुआवजा दे दिया है और दुकानदार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किये हुए हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार, दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि वे 28 जून तक अपने स्तर पर सरकारी भूमि से अवैध ढांचे को ध्वस्त/हटा दें और बिना किसी अतिक्रमण के जमीन को बहाल करें, ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
विभाग ने जारी किए ये आदेशः विभाग ने आगे कहा कि दुकानदारों को हटाने/तोड़फोड़ के दौरान सामग्री या सामान के किसी भी तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और विभाग की कोई देनदारी नहीं होगी। नोटिस में साफ कहा गया है कि इन दुकानों को हटाने/तोड़फोड़ का खर्च दुकानदारों से वसूल किया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।