सरकार द्वारा स्टील, एल्यूमिनियम के बरतनों पर ISI ठप्पा जरूरी

नई दिल्ली। सरकार ने रसोईघर में प्रयोग वोने वाले स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के पकाने-परोसने के बरतनों की सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से बरतन विनिर्माताओं पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देशों को अनिवार्य बना दिया है। इस तरह बरतनों पर आईएसआई की मुहर अनिवार्य कर दी गई है और इसका उल्लंघन करना दंडनीय बना दिया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 14 मार्च, 2024 को जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार ऐसे बरतनों पर आईएसआई चिह्न अनिवार्य कर दिया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका अनुपालन न करना दंडनीय है। बीआईएस ने आवश्यक रसोई वस्तुओं को शामिल करने वाले मानकों की एक सूची बनायी है। इन मानकों को प्रस्तुत करके बीआईएस का उद्देश्य बेहतर उत्पाद प्रदर्शन और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए व्यंजनों की सांस्कृतिक विविधता को बनाये रखना है।

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